बक्सर प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर काफी सजग हैं. चूंकि आए दिनों सड़क दुर्घटना में काफी इज़ाफ़े हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बाइक दुर्घटनाए हैं जिससे प्रशासन भी हलकान महसूस कर रही हैं. NH84 के निर्माणधिन रोड पर भी कई ऐसी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं जिसके चालको ने हेलमेट नही पहन रखा था और उनको शिर में गंभीर चोटें आने की वजह से उनकी मौत हो गई.
इनसब चीजो को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर शख़्त रूप अपनाया गया है जिसमें चालक और पीछे बैठे हुए को भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा. कुछ दिनों पहले सयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी जिसमे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम और ट्रैफिक इंचार्ज मुकेश कुमार उपस्थित थे.
क्या है बाइक को लेकर ट्रैफिक के नए नियम-:
अगर आप भी रोजाना बाइक लेकर घर से निकलते हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए. क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ा झटका दे सकती है. जी हां न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आपको जुर्माने के ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और तो नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार एक बाइक का 23000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना जुर्माना कैसे हो सकता है. तो आपको बताते हैं कि एक छोटी सी गलती कैसे आपकी जेब को ढीली कर सकती है.
आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी या बाइक चलाने के लिए 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है. इसलिए घर से बाहर निकलते समय पूरी अलर्ट होकर व पूरे नियम फॅालो करके ही वाहन चलाए, वरना कहां जेब ढीली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा.